एडवांस टैक्स की डेडलाइन 

आयकर विभाग के अनुसार 15 सितंबर तक 45% टैक्स देनदारी का भुगतान करना जरूरी है। यह ITR की प्रक्रिया का हिस्सा है।

किसे भरना जरूरी है? 

जिनकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है उन्हें एडवांस टैक्स भरना होता है। फ्रीलांसर, बिज़नेस वाले और किराए या कैपिटल गेन से कमाने वाले भी इसमें शामिल हैं।

किन्हें छूट है? 

60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें व्यवसाय से आय नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट दी गई है।

एडवांस टैक्स की किश्तें

जून 15: 15% सितंबर 15: 45% दिसंबर 15: 75% मार्च 15: 100% इस तरह सालभर में चार किश्तों में टैक्स चुकाया जाता है।

लेट होने पर क्या सज़ा? 

समय पर एडवांस टैक्स न भरने पर सेक्शन 234C के तहत 1% मासिक ब्याज देना पड़ता है। मार्च तक 90% टैक्स न देने पर सेक्शन 234B के तहत भी पेनल्टी लगती है।