हाईकोर्ट का फैसला
तेलंगाना हाईकोर्ट ने एस.के. जोशी को केलश्वरम परियोजना मामले में अंतरिम राहत दी है।
तत्काल कार्रवाई पर रोक
अदालत ने सरकार को उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कदम उठाने से फिलहाल रोका है।
7 अक्टूबर तक सुरक्षा
यह अंतरिम राहत आगामी 7 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी।
परियोजना की जांच जारी
केलश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच अभी भी चल रही है।
सरकार पर जवाबदेही
अदालत के आदेश से सरकार को अब कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित जवाब देना होगा।